Saturday, 23 July 2016

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – २०१३ के पात्रता सूचि से वंचित परिवारों के सन्दर्भ में एक आम सभा


ग्राम प्रधान द्वारा राशन कार्ड से वंचित छूटे हुए परिवारों को राशन कार्ड बनाये जाने हेतु जिलाधिकारी से किये आवेदन के क्रम 21 मई को जिलाधिकारी के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत औडी के रामलीला भवन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – २०१३ के पात्रता सूचि से वंचित परिवारों के सन्दर्भ में एक आम सभा ग्राम पंचायत में आहूत की गई जिसमे खाद्य सप्लाई इंस्पेक्टर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, लेखपाल, आदि की मौजूदगी में सैकड़ो ग्रामीणों ने अपना नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – २०१३ के पात्रता सूचि में न सम्मिलित किये जाने से अवगत कराया और उन्हें नियमानुसार सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु मांग किया जिस पर सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा अपात्र परिवारों को छटने व् उनके स्थान पर पात्र परिवारों को सम्मिलित करने की बात कही गई, सभा में राशन कार्ड कीसूचि को आम लोगो के सामने पढ़कर उसमे पत्र / अपात्र परिवारों का चयन आम लोगो की सहमती से किया गया

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